Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana 2024: सीनियर सिटीज़न्स के लिए मुफ्त धार्मिक यात्रा का अवसर

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Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana के तहत, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के बाहर स्थित विभिन्न प्रमुख तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। लेकिन महिलाओं के लिए उम्र सीमा 58 साल रखी गई है। इसके अलावा, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जो आयकर दाता नहीं हैं।

यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जून 2012 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाती है। जिसमें तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों की सुबिधा दी गई है, जो उन्हें यात्रा के दौरान नाश्ता, दोपहर का भोजन, शुद्ध पानी और बस यात्रा जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

यह योजना धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा संचालित है, जबकि यात्रा के दौरान यात्रियों की जिम्मेदारी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की है।

यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, लेकिन अपने खराब आर्थिक हालत कारण नहीं कर पाते।

Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana
Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana 2024

Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana का लक्ष उन बुजुर्गों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में बिताया है। धार्मिक यात्रा के माध्यम से उन्हें आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करना भी इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष है।

प्रमुख तीर्थ स्थलों का विवरण नीचे तालिका में दी गई है:

क्रम संख्यातीर्थ स्थल का नाम
1.बद्रीनाथ
2.जगन्नाथपुरी
3.केदारनाथ
4.द्वारका
5.अमरनाथ
6.हरिद्वार
7.तिरुपति
8.वैष्णो देवी
9.रामेश्वरम
10.शिर्डी
11.उज्जैन
12.काशी (वाराणसी)
13.श्री रामराजा मंदिर ओरछा और ओंकारेश्वर/महेश्वर
14.अमृतसर
15.मोडवाड़ा
16.चित्रकूट
17.अजमेर शरीफ
18.मैहर
19.वेलंगनी चर्च (नागपट्टनम)
20.सम्मेद शिखर
21.गंगासागर
22.पटना साहिब
23.कामाख्या देवी
24.गिरनारजी
25.श्रवणबेलगोला

1. आवेदन पत्र की भाषा: आवेदक को आवेदन पत्र हिंदी में भरना जरुरी है।

2. फोटो लगाना: आवेदन पत्र में आवेदक को एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगाना आवश्यक है।

3. आपातकालीन संपर्क: आपातकालीन स्थिति में किसी परिचित व्यक्ति का मोबाइल नंबर और पता देना अनिवार्य है।

4. यात्रा के दौरान आचरण: यात्रा करते समय अच्छा आचरण बनाए रखें और अपने यात्रा अनुभवों को अन्य यात्रियों के साथ साझा करें।

5. ज्वलनशील और नशीले पदार्थ: यात्रा के दौरान ज्वलनशील और नशीले पदार्थ ले जाना सख्त मना है।

6. मूल्यवान वस्त्र और आभूषण: यात्रा के दौरान कोई भी मूल्यवान वस्त्र, आभूषण आदि ले जाना मना है।

7. परिचय पत्र: यात्रियों को अपने साथ आधार कार्ड और वोटर कार्ड ले जाना अनिवार्य है।

8. कोविड प्रोटोकॉल: यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य हैं।

निवास: आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

आयु: पुरुष आवेदकों के लिए आयु सीमा 60 साल और महिला आवेदकों के लिए 58 साल है।

दिव्यांगता: जिन विकलांग नागरिकों की विकलांगता 60% या उससे ज्यादा है केबल उन्हें आयु में छूट दी जाती है।

स्वास्थ्य: आवेदक मानसिक और शारीरिक रूप से हेल्दी होना चाहिए।

1. सबसे पहले आपको अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाना होगा।

2. जहा से आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म मिल जाएगा।

3. आवेदन फॉर्म मिलने के बाद फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और उसमें मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।

4. इसके बाद फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा कर दें।

5. जिसके बाद अधिकारी आपके दिए हुए फॉर्म की जांच करके आपको सूचित करेंगे।

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